सावधान!! चुनाव लड़ने वाले ध्यान दें ,खतरे में पड़ सकती है प्रत्याशिता!
बिजनौर। क्या आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मैदान में है? क्या आप चुनाव लड़ने की अहर्ताओं से वाकिफ़ है? क्या आपको पता है कि चुनाव लड़ने के लिए वो कौन सी शर्तें हैं जिन्हें पूरा किए बिना आप चुनाव नही लड़ सकतें हैं !? अगर आपको ये सब नही पता और आप चुनावी दंगल में कूदे हुए हैं तो सबसे पहले शासन के द्वारा जारी गाइड लाइन और पंचायती एक्ट(अधिनियम) को भी जान लें। क्योंकि प्रत्याशी होने के लिए आवश्यक अहर्ताओं को यदि आप पूरा नही करते तो आपकी प्रत्याशिता नामांकन के बाद रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ आप यदि चुनाव जीत भी गए हो और आपने नियमो को फॉलो नही किया है तब भी आप अयोग्य हो जाएंगे। तो आप हो जाइए सावधान क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए शासन की गाइड लाइन और चुनाव लड़ने की आवश्यक अहर्ताओं से जुड़े अधिनियम(Act) की अनदेखी आप पर भारी पड़ सकती है।
गाँव का मुखिया, ग्रामसभा सदस्य,जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने की इच्छा रखने वाले प्रत्याशियों को इन नियमो का रखना होगा ध्यान, वरना वो नही लड़ पाएंगे चुनाव…..
क्या कहते हैं नियम……..?
संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 और उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1994 में दिए गए प्राविधानों के मुताबिक ग्राम प्रधान पद, ग्राम सभा सदस्य पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति यदि जिला पंचायत कार्यालय का बकायेदार हो, संपत्ति एवं विभव कर का भी बकायेदार हो, यदि वो लाइसेंस लिए बिना ही दुकान चला रहा हो और लाइसेंस न लिया हो तो वो चुनाव लड़ने के अयोग्य माना जायेगा। इसलिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति नियमो की अनदेखी किये बिना ही समय पूर्व जिला पंचायत कार्यालय से संपर्क कर अपने सभी बकाया कर को जमा करने के साथ विभिन्न पदों के लिए अदेय प्रमाण पत्र ले ले। जिला पंचायत कार्यालय द्वारा जारी होने वाले अदेयता प्रमाण पत्र के निर्धारित शुल्क जमाकर उसकी रसीद लेकर आप निश्चिंत होकर चुनाव लड़े ताकि किसी भी प्रकार की असहज स्थिति का सामना आपको न करना पड़े। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपने नामांकन के पूर्व 700₹, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने वाले 500₹, ग्राम प्रधान पद के लिए 600₹ ग्राम सभा सदस्य पद के लिए 150₹ जमा कर प्रत्याशी अपना अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुनाव लड़ने की आवश्यक अहर्ताओं को पूरा कर ही चुनाव लड़े अन्यथा खतरे में पड़ सकती है प्रत्याशिता, रद्द हो जाएगा नामांकन।
